दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू किया गया है। यह कार्रवाई मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए की गई।
GRAP-1 तब लागू होता है जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 के पार पहुंच जाता है। GRAP-1 लागू होने के बाद, होटलों और रेस्तरां में कोयला और लकड़ी का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा, पुराने पेट्रोल (BS-III) और डीजल (BS-IV) वाहनों के संचालन पर सख्ती से निगरानी की जाएगी।
निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों में धूल नियंत्रण उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। ऐसी परियोजनाएं, जिनका भूखंड आकार 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है और जो संबंधित वेब पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए C&D गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नगर पालिका को डंप स्थलों से ठोस अपशिष्ट (MSW), निर्माण और विध्वंस (C&D) अपशिष्ट, और खतरनाक कचरे का नियमित उठाव सुनिश्चित करना होगा। कोई भी कचरा अवैध रूप से खुले स्थानों पर नहीं डंप किया जा सकेगा। सड़कें समय-समय पर मशीन से साफ की जाएंगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा।
C&D सामग्री और अपशिष्ट को परिसर में सही तरीके से ढंककर रखा जाएगा। वाहनों के लिए PUC मानदंडों की कड़ी निगरानी की जाएगी, और डीजल जनरेटर सेट को नियमित बिजली आपूर्ति के स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा।