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दिल्ली मैट्रो में शराब की 2 सीलबंद बॉटल ले जाने की अनुमती,आबकारी नियम होंगे लागू।

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राजधानी दिल्ली की लाइफ लाइन कहे जाने वाली दिल्ली मेट्रो ने एक निर्देश जारी किया है। बता दे मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति देने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे। दिल्ली मेट्रो दिल्ली के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चलती है, इसलिए इन राज्यों के आबकारी नियम भिन्न हो सकते हैं।

डीएमआरसी ने यात्रियों को सचेत रहने की सलाह दी है कि अगर वे मेट्रो से दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें आबकारी नियमों का पालन करना होगा। पिछले साल जून में मेट्रो ने प्रति व्यक्ति सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे आबकारी नियमों के खिलाफ बताया।

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के तहत बने नियम मेट्रो में लागू होंगे। नियमों के अनुसार, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। चूंकि दिल्ली मेट्रो अन्य राज्यों के शहरों में भी जाती है, इसलिए दो सीलबंद बोतलें ले जाना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होगा। इसलिए, यदि कोई यात्री दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मेट्रो से सफर कर रहा है, तो उसे संबंधित राज्यों के आबकारी नियमों का पालन करना होगा।

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