देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग अब जरा सावधान हो जाएं और अब दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी निकालने से पहले जरा सोच कर अपनी गाड़ी को निकालिएगा। क्योंकी अगर आपकी गाड़ी का टाइम पूरा हो गया है तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी।
अब दिल्ली में दस साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर दौड़ाने पर कार्यवाही होगी। यहां तक की आपके वाहन को जब्त भी कर लिया जाएगां। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट और NGT द्वारा जारी किया गया है जिसके तहत ऐसे वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है। आपको बता दे की ऐसे में पुराने वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जुर्माना लगाने के अलावा, उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा या स्क्रैप कर दिया जाएगा।
लेकिन वही आदेश के तहत वाहन नहीं चला पा रहे लोगों को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राहत दी है जिसके तहत ऐसे वाहनों की उम्र अगर 10 साल से ज्यादा लेकिन 15 साल से कम है तो उनके मालिक दूसरे राज्यों में रेजिस्ट्रेशन करा कर वहां अपनी गाड़ी को चला सकते है। इसके लिए उन्हें विभाग से NOC दे दिया जाएगां। हालांकि विभाग ने ये भी कहा है की NOC उन्ही राज्यों को दिया जाएगां जिन राज्यों ने अपने यहां पर डीज़ल वाहनों के पंजीकरण की सहमति दी होगी।
साथ ही परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को चेतावनी भी दी है की निर्धारित उम्र सिमा पर कर चुके वाहनों को राजधानी की सड़कों पर दौड़ाने पर कार्यवाही होगी यहां तक की आपकी गाड़ी को जब्त भी कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसको लेकर सार्वजानिक सूचना जारी कर दी है।