दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया।
रॉउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वहीं केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वत के आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से लगाए गए थे। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने आप पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। अगर आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाया गया है तो पार्टी के प्रभारी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। ईडी ने अदालत को बताया कि जब इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
बता दें सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए।
प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता के खिलाफ कई आरोप लगाए और कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए के रिश्वत मांगी थी। सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि सीबीआई जांच से पता चलता है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
एएसजी राजू ने कहा, हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत जुटाए थे। वे गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जुलाई 2023 के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं है।