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‘असहमत, एक चुनी हुई सरकार को…. , सुप्रीम कोर्ट ने दिया AAP को झटका

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सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद में एक नया मोड़ ला दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को MCD में पार्षद (एल्डरमैन) मनोनीत करने का अधिकार है, और इसके लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा, “यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है। एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को बायपास कर उपराज्यपाल को अधिकार देना संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।”

सिंह ने अदालत की टिप्पणियों का भी हवाला देते हुए कहा कि निर्णय का आशय न्यायालय के विचारों से विपरीत था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि फैसले की प्रति का अध्ययन करने के बाद वे भविष्य की रणनीति पर विचार करेंगे।

दिल्ली में पार्षद की नियुक्ति पर यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, और इस वजह से एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी का चुनाव भी रुका हुआ था, क्योंकि एल्डरमैन इस चुनाव में मतदान करते हैं।

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