आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 2020 में जामिया नगर इलाके में NIA की रेड के दौरान बाधा डालने के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने IPC की धारा 186, 189, 353, और 506 के तहत आरोप तय किए हैं। दिल्ली पुलिस ने इन धाराओं के तहत अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
वहीं, NIA के डीएसपी की शिकायत में बताया गया है कि स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने जफर-उल-इस्लाम खान के चैरिटी अलायंस परिसर में एनआईए की तलाशी के दौरान रुकावट डाली थी। जब छापेमारी के लिए आई टीम कैंपस से निकलने लगी, तब अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने टीम को जबरदस्ती रोका और बहस की।
यह पहली बार नहीं है जब अमानतुल्लाह खान को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मई 2024 में नोएडा की एक कोर्ट ने CRPC की धारा 81/82 के तहत अमानतुल्लाह खान के घर को कुर्क करने का आदेश दिया था। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। पुलिस ने उनकी तलाश में विधायक के घर छापा मारा, लेकिन वे वहां नहीं मिले और फरार घोषित किए गए थे।