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दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत अर्जी हुई खारिज

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राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दिया है।  स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.  केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. 

आपको बता दें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज बुधवार को सुनाया गया है.

वहीं, बुधवार को कोर्ट से सीएम केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है. 

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