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दिल्ली में धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी: दिल्ली पुलिस का नया आदेश

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दिल्ली पुलिस ने अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली के कई इलाकों में एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत अगर 5 लोग एक साथ देखे गए तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इन क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

यह कदम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामले और दो राज्यों में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। हालांकि, त्योहारों के समय पुलिस के इस निर्णय पर दिल्ली की AAP सरकार ने पुलिस और उपराज्यपाल पर सवाल उठाए हैं। ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल के अधीन आती है।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज पूरी दिल्ली के लोगों के सोशल ग्रुप, व्हाट्सएप और फ़ेसबुक पर उपराज्यपाल के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस का एक तुगलकी फरमान घूम रहा है, जिसमें कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में कर्फ्यू जैसी स्थिति रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के अधीन पुलिस ने यह फरमान अपनी मर्जी से जारी किया है।

मंत्री ने बताया कि 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, और लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, बाजार में खरीदारी करेंगे और मंदिरों में पूजा के लिए अपने परिवार के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हर कॉलोनी में भंडारे, जागरण और माता की चौकी का आयोजन होगा।

सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को चेतावनी देते हुए कहा, “यदि उन्हें लगता है कि इस प्रकार के तुगलकी फरमान को दिल्ली की जनता मानेगी और इसके कारण जागरण का आयोजन रुक जाएगा, तो यह उनकी गलतफहमी है।”

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