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Arvind Kejriwal: एक बार फिर कोर्ट की शरण में पहुंचे CM केजरीवाल, कहा- यदि उन्हें सुरक्षा दी जाए तो वे पेश होने को तैयार

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दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि वह शराब घोटाले की से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक उन्हें नौ समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने एड की सभी सामान को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से लगातार इनकार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नौवे समन में केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम की प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। इसी को लेकर उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील ने कहा की यदि केजरीवाल को सुरक्षा दी जाती है तो ही वे इडी के सामने पेश होंगे।

आपको बता दें, सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा लेकिन मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है मैं एड से दूर नहीं भाग रहा हूं मैं खुद आऊंगा लेकिन मुझे सुरक्षा चाहिए मैं कोई अपराधी नहीं हूं मैं कहां भाग सकता हूं क्या समझ में मुझसे ज्यादा जेड किसी की हो सकती है ? फिलहाल इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए आईडी को दो सप्ताह का समय दिया है इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

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