दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही शराब घोटाला में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकील ने यह जानकारी दी है. सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. उससे पहले वह आबकारी नीति से संबंधित ईडी से जुड़े मामले मे तिहाड़ जेल में थे.
बता दें, केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. वकीलों का कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए सीधी हाई कोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं है। सीबीआई को सात दिनों को भीतर जवाब देना है. हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट ने दलीलें सुनने के लिये मामले को 17 जुलाई को सूचीबद्ध किया है.गिरफ्तारी के अलावा, आप के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून और 29 जून के आदेशों को भी चुनौती दी है।
अरविंद केजरीवाल ने याचिका में आरोप लगाया कि शराब नीति मामले में चल रही जांच की आड़ में सीबीआई उन्हें लगातार परेशान कर रही है और इसे गंभीर निराशा चिंता का विषय बताया। अरविंद केजरीवाल की याचिका में कहा गया है की जांच पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारी का आधार बनने वाले साक्ष्य पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है।